यूपी किसानों को 6% ब्याज पर मिलेगा 6 लाख तक लोन, जानें पात्रता

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को खेती और कृषि से जुड़े दीर्घकालिक निवेश के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिए जाने की व्यवस्था है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि के भीतर अपनी किस्तों का भुगतान करते हैं। योजना को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से संचालित किया जाएगा और ऋण की अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक हो सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का निवासी होना और उसके पास कृषि योग्य भूमि होना जरूरी बताया गया है। जमीन से संबंधित दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। आवेदन और ऋण स्वीकृति के दौरान संबंधित बैंक की निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
सरकार के अनुसार, रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण से किसान कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश कर सकेंगे। योजना के जरिए खेती से जुड़े खर्च और निवेश के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।



