उत्तर प्रदेश

हाई कोर्ट की रोक, यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में 91% आरक्षण पर लगी रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले से जुड़े आरक्षण मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन के मेडिकल कॉलेजों में 91 प्रतिशत तक आरक्षण के आधार पर दाखिले पर रोक लगाई है। हालांकि, अदालत ने वैधानिक आरक्षण सीमा के भीतर नामांकन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इन चार मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा सत्र में आरक्षित सीटों का अनुपात करीब 91 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

कोर्ट ने चिकित्सा विभाग के सचिव को नोटिस जारी करते हुए पिछले वर्ष दिए गए आश्वासन के कथित उल्लंघन पर जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दाखिले वैधानिक आरक्षण सीमा के अनुरूप ही आगे बढ़ाए जाएं।

इस आदेश का असर इन चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रही यूजी-नीट/एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ेगा। आगे की सुनवाई में अदालत मामले से जुड़े आरक्षण प्रावधानों और राज्य सरकार के पक्ष पर विचार करेगी।

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